हाईकोर्ट: आरोपी पर अपहरण, पॉक्सो और बलात्कार का था केस
मुकदमा जारी रखने से नहीं निकलेगा कोई हल
लंबित थी ट्रायल
दरअसल, गिरवाई थाने में 6 जनवरी 2023 को नाबालिग के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी का अपहरण हो गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच के बाद चालान न्यायालय में पेश किया था।
पिता ने दर्ज कराई थी शिकायत
आरोपी ने कोर्ट में याचिका दायर कर तर्क दिया कि दोनों ने विवाह कर लिया है। विवाद भी खत्म हो गया है। लड़की की उम्र पता करने ओसिफिकेशन टेस्ट भी कराया गया।
ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अपहरण, पॉक्सो व बलात्कार की धाराओं में दर्ज केस को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि दोनों ने विवाह कर लिया है और खुशी-खुशी रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। कि जो केस समझौते से खत्म हो रहे हैं, उन्हें खत्म किया जाए। इस तरह के मुकदमे को जारी रखने से कोई हल नहीं निकलेगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला न्यायालय में चल रही ट्रायल को निरस्त कर दिया गया है