कोरोना से मौत पर 4 लाख मुआवजे का प्रावधान जानकारी के अभाव में नहीं आया एक भी आवेदन|
कोरोना से मरने पर प्रशासन ने माना, प्रचार के अभाव में आवेदन जमा नहीं कर रहे पीड़ित आश्रित
कोरोना से मौत होने पर मृतक के आश्रित को 4 लाख रुपए मुआवजा राशि का भुगतान आपदा विभाग द्वारा किए जाने का प्रावधान है, बावजूद आपदा विभाग में मुआवजा राशि के भुगतान के लिए अब तक एक भी आवेदन नहीं आया है। जिला प्रशासन द्वारा इस मामले में भी किसी ने आवेदन नहीं दिया ऐसे में प्रशासन द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुचना मिलने पर आपदा विभाग के अधिकारी खुद मृतक के घर पहुंच सारे दस्तावेज प्राप्त कर मुआवजा राशि मृतक के आश्रित को उपलब्ध करा सकते है । मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए सिर्फ कोरोना से मौत का प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक का छायाप्रति होना अनिवार्य है, लेकिन जानकारी के अभाव में एक भी आश्रित अब तक मुआवजा के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं। आपदा पदाधिकारी बताते हैं कि मुआवजा की मांग के लिए अब तक किसी भी मृतक के परिजन ने आवेदन नहीं दिया है। जानकारी और प्रचार प्रसार के अभाव में मृतक के परिजन मुआवजा के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। जिला प्रशासन खुद मृतकों के घर जाकर जरूरी दस्तावेज लेकर आश्रित को मुआवजा राशि उपलब्ध कराएगा।
मुआवजा भुगतान की यह है प्रक्रिया
कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद सिविल सर्जन द्वारा संबंधित अंचलाधिकारी (सीओ) को मौत की रिपोर्ट भेजी जाती है। संबंधित सीओ आपदा विभाग को इसकी सूचना देते हैं। मृतक के परिजन आपदा विभाग या संबंधित सीओ के यहां मुआवजा के लिए आवेदन जमा करते हैं। आवेदन के 24 घंटे के अंदर आपदा विभाग कागजी प्रक्रिया पूर्ण कर आश्रित को 4 लाख का भुगतान कर देती है
ये दस्तावेज देना होगा अनिवार्य
कोरोना पॉजिटिव की मौत होने पर मुआवजे के लिए आपदा विभाग या संबंधित सीओ के यहां आवेदन किया जाता है। आवेदन दोनों में से किसी भी एक स्थान पर किया जा सकता है। आवेदन के साथ कुछ दस्तावेज की आवश्यकता है। जिसमें कोरोना से मौत का प्रमाण-पत्र के अलावा आवासीय प्रमाण पत्र तथा आश्रित के पासबुक का फोटो काॅपी शामिल है। आवेदन के 24 घंटे के अंदर मुआवजा राशि का भुगतान आपदा विभाग द्वारा किए जाने का प्रावधान है।
मुआवजे के लिए नहीं मिला एक भी आवेदन
उसके बाद अब तक किसी भी मृतक के आश्रित ने मुआवजा के लिए आवेदन नहीं दिया है। अगर, आश्रित दस्तावेज के साथ आवेदन करते हैं तो 24 घंटे में मुआवजा राशि का भुगतान आपदा विभाग की ओर से कर दिया जाएगा।
एक भी कोरोना से करने वाले के परिजन मुआवजा के लिए आवेदन नहीं दिए हैं, तो इसके पीछे जानकारी का अभाव कारण हो सकता है। ऐसे में प्रशासन की ओर से मृतकों के घर जाकर परिजनों से सारे दस्तावेज के साथ आवेदन भरवा कर मुआवजा का भुगतान कराया जाना चाहिये