<no title>व्यापारियों से खाद्य लाइसेंस अद्यतन रखने की अपील 

व्यापारियों से खाद्य लाइसेंस अद्यतन रखने की अपील 


ग्वालियर 07 जनवरी 2020/ खाद्य सुरक्षा अधिकारी भोपाल ने अपील की है कि सभी खाद्य कारोबारी अपनी दुकान का खाद्य लाइसेंस पंजीयन देख कर ये सुनिश्चित कर ले कि उनकी दुकान का खाद्य लाइसेंस पंजीयन वैध है। अधिकांश दुकानदारों ने अपने खाद्य लाइसेंस जनवरी 2015 में बनवाए है, ये सभी लाइसेंस पांच साल हो जाने से खत्म होने वाले है, इसलिए जल्द से जल्द अपने खाद्य लाइसेंस का नवीनीकरण करवाकर असुविधा से बचे।  खाद्य लाइसेंस की वैधता 15 फरवरी  है तो 30 दिन पूर्व यानि 16 जनवरी  तक अनिवार्य रूप से नवीनीकरण करना होगा अन्यथा 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से विलंब शुल्क देना होगा। इसलिए खाद्य लायसेंसधारी अपने लाइसेंस का जल्द से जल्द नवीनीकरण करवाना सुनिश्चित कर ले।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे खाद्य कारोबारी की दुकान का निरीक्षण करने पर खाद्य लाइसेंस प्रस्तुत नहीं करने पर बिना खाद्य लाइसेंस व्यापार के लिए प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। ऐसी स्थति में सक्षम न्यायालय द्वारा खाद्य सुरक्षा एवम मानक अधिनियम के अंतर्गत कम से कम 6 माह की सजा एवम 5 लाख तक जुर्माना किये जाने का प्रावधान है