आचार्य से अभद्रता करने वाले को डेढ़ साल की सजा

आचार्य से अभद्रता करने वाले को डेढ़ साल की सजा


मुरैना  . न्यायालय विवेक जैन प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबाह में शनिवार को प्राचार्य से बस तुर्की करने के आरोपी किशन पुत्र नाथूराम शर्मा निवासी जनकपुर थाना नगरा को डेढ़ वर्ष की सश्रम कारावास एवं 25 00 के अर्थदंड से दंडित किया अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी व्रिजेश खत्री  सोबरन सिंह माहौर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी  अंबाह ने की